धारा 144 कब लगाई जाती हैं? । Section 144

आज के इस आर्टिकल में धारा 144 से जुड़ी सारी जानकारी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। Covid19 के समय हर जगह धारा 144 लगाई गई थी। आइये जानते है धारा 144 कब और क्यों लगाई जाती हैं

Dhara-144
DHARA 144


धारा 144 क्या हैं? 

CRPC की धारा 144 मुख्य रूप से शांति स्थापित करने, दंगे, स्वास्थ्य सम्बन्धित खतरे जैसे Covid19 या कोई अन्य महामारी, सुरक्षा या आपात जैसी स्थिति से बचने हेतु लगाई जाती है। धारा 144 के तहत देश की आंतरिक सुरक्षा हेतु इंटरनेट और कॉलिंग सेवाओं को भी ठप किया जा सकता हैं। जिस किसी क्षेत्र में धारा 144 लगाई जाती हैं, वहाँ 4 से ज्यादा व्यक्ति इखट्टा नहीं हो सकते हैं।

धारा 144, क्षेत्र में लगने पर किसी भी तरह के हथियार को रखने या लाने ले जाने पर प्रतिबंध होता हैं। ज़िला मजिस्ट्रेट, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा किसी कार्यकारी मजिस्ट्रेट को दंगों, आपात या स्वास्थ्य सम्बंधित खतरे की स्थिति में तात्कालिक प्रावधान से लागू करने का अधिकार प्राप्त हैं।

धारा 144 से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य

  • इस धारा से सम्बंधित आदेश 6 माह से अधिक समय तक लागू नहीं रह सकते।
  • IPC की धारा 141-149 के अनुसार, दंगा करने के लिए अधिकतम सजा 3 साल की सश्रम कारावास और/या जुर्माना है।
  • आम जनता के आवागमन पर प्रतिबंध रहता हैं।
  • धारा 144 को लागू करने का मुख्य उद्देश्य शांति बनाए रखना हैं।
  • रैलियां, जनसभाए या मैलो पर भी प्रतिबंध रहता हैं।
  • आवश्यक सेवाओं की पूर्व सूचना पर छूट रहती हैं।

धारा 144 की शुरुआत कब से हुई?

IPS Raj Ratan E.F. Debu को धारा 144 का डिजाइनर और वास्तुकार कहा जाता हैं। लगभग 1861 के समय में बड़ौदा राज्य में धारा 144 को द्वारा अपराध को कम किया था। उनकी पहल कारगर साबित हुई। बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़ द्वारा IPS Raj Ratan E.F. Debu के धारा 144 लगाने और क्षेत्र में अपराध को कम करने के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया।

Conclusion:- आशा हैं कि हमारे इस प्रयास से आपको क्लियर हो गया होगा कि धारा 144 को कब लगाया जाता हैं, धारा 144 की शुरुआत कैसे हुई। स्टडीBaazi का यह आर्टिकल अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में आपकी अमुल्य टिप्पणी दे। 


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